उत्तर प्रदेश- अविवाहित बेटियों को भी पिता की पैतृक जमीन में (अब) सामान हिस्सा देना होगा|
इससे संबंधित पुराने कानून यूपी राजस्व संहिता के विधेयक को चार संशोधन सहित मानसून सत्र के आखरी दिन विधानसभा में ध्वनि मत से पास किया गया हैं|
जिसमें अविवाहित बेटी को पुत्र की तरह सामान हिस्सा और यादि उद्योग के लिए खेती की जमीन दी जाती है तो उसका उपयोग आसानी से बदला जा सकेगा| इसमें एक शब्द का प्रावधान है कि यदि उद्योगपति 3 साल तक नहीं लगाता है तो इसका कारण बताते हुए उसे पुनः नवीनीकरण कराना होगा| अब किसान खेती की जमीन किसी व्यक्ति, फार्म और कंपनी आदि को आसानी से खेती के लिए ठेके पर भी दे सकेगा |
अब साफ है की अविवाहित बेटियों को भाई की तरह पिता की पैतृक संपत्ति में सामान हिस्सा मिलेगा |