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मोदी सरकार की बड़ी जीत लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ट्रिपल  तलाक बिल पास

विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग को ठुकराते हुए आखिरकार बीजेपी सरकार ने लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी 84 के मुकाबले 99 मतों से इस बिल को राज्यसभा में पास करवा लिया हैl  इसी के साथ तीन तलाक देने वालो को जेल भेजने का रास्ता भी साफ कर बीजेपी सरकार ने संसद (राज्य सभा) में अल्पमत में होने के बावजूद बिल को पास करा कर इतिहास रच दिया है| बिल के पक्ष में 99 और बिल के विरोध में 84 वोट पड़े इस तरह ऐतिहासिक बिल  राज्यसभा में पास हो गया| अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा| पहले ही 26 जुलाई को इसी सत्र में लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा | बिल में ट्रिपल तलाक को अवैधानिक बताते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है|  वही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार ने देश के हित में बिना डरे हुए, चुनाव में हार जीत के बारे में बिना सोचे हुए, उन्होंने आगे कहा कि अगर इस्लामिक देश भी महिलाओं के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें क्यों नहीं करना चाहिए, उन्होंने आगे कहा ट्रिपल तलाक की शिकार 75 फ़ीसदी महिलाएं गरीब परिवार से आती हैं हमें उनके बारे में विशेष तौर से सोचना चाहिए|  वहीं राज्यसभा में कई पार्टियों ने बिल के विरोध में वर्क आउट किया| यानी शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया वोटिंग के समय सदन में 183 सांसद मौजूद थे और बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े |

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