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उन्नाव गैंगरेप केस एमएलए कुलदीप सेंगर गैंगरेप और पास्को एक्ट में आरोपी करार

उन्नाव गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गैंग रेप और पास्को एक्ट 120B के तहत प्रथम  दृष्टि दोषी दोषी मानते हुए आरोप तय किया है l

सीबीआई ने अदालत को बताया था, कि शशी सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई, इसी बयान को सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में रखा|  सीबीआई ने कोर्ट को बताया उस समय वहां घर पर कोई मौजूद नहीं था, पीड़िता ने वहां जाने के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था|

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