Ticker

12/recent/ticker-posts

उन्नाव गैंगरेप केस- पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर तीस हजारी कोर्ट में दोषी करार

उत्तर प्रदेश- उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व  बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने के मामले में धारा 120 बी व धारा 304 के तहत दोषी करार देते हुए मामला सुरक्षित रख लिया है बतादे 12 मार्च को कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट द्वारा सजा  सुनाई जाएगी|

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूरे मामले में धारा 304 व 120 बी के तहत सात आरोपियों को दोषी माना है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद सब इंस्पेक्टर, अशोक सिंह भदौरिया एसएचओ, विनीत मिश्रा( विनय मिश्रा), वीरेंद्र सिंह (बव्वा सिंह), शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जगदीप सिंह (अतुल सिंह) को दोषी करार दिया है| वह इस मामले में कोर्ट ने प्रदीप सिंह, आमिर खान कांस्टेबल, रामशरण सिंह व शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह समेत चार को बरी किया है|

 हिरासत के दौरान पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में ट्रायल के दौरान कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया वहीं बाकी बचे 7 आरोपियों को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हिरासत पिटाई व मौत का दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है तीस हजारी कोर्ट ने मामले में एसएचओ अशोक भदौरिया और सब इंस्पेक्टरों के पी सिंह को भी दोषी करार दिया है कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीआई की तारीफ करते हुए कहां पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता को बुरी तरह से से पीटा गया था| जिसके चलते उनकी मौत हो गई|

क्या था पूरा मामला

उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी सीबीआई ने इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य 11 आरोपियों को उसके पिता की हत्या के मामले में जांच करते हुए आरोपी बनाया था इस मामले में 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए वहीं आरोपी के बचाव पक्ष से 9 गवाहों को पेश किया गया था सीबीआई ने बताया कि 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता का आरोपी शशि प्रताप सिंह के बीच विवाद हुआ था बता दे इस पूरे मामले में रेप का आरोपी कुलदीप सेंगर पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है जिसे 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी|