सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि औचक मिलान का कार्य प्रत्येक विधानसभा में से केवल 5 मतदान केंद्रों पर ही होगा | यानी कि देश के 10:35 लाख मतदान केंद्रों में से केवल 20600 केंद्रों पर ही वीवीपैट पर्चीओ के मिलन का कार्य होगा |
लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान पर्ची का वीवीपैट की पर्ची से मिलान होगा जो प्रत्येक विधानसभा सीट मे से 5 मतदान केंद्रों का लॉटरी पद्धत से चुनाव होने के बाद किया जाएगा | 23 मई दिन गुरुवार को लोकसभा चुनाव में पड़े मतों की गणना की जाएगी
भारत में 4120 विधानसभा सीटें हैं जिनमें प्रत्येक विधानसभा की 5 सीटों पर मिलान किया जाएगा
इस तरह कुल (4120*5)=20600 मतदान केंद्रों पर औचक मिलन किया जाएगा |
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