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उत्तर प्रदेश बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ₹1000 का जुर्माना, कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव|

बिना हेलमेट  वाहन चलाने वालो पर योगी सरकार ने शिकंजा कसते हुए दूसरी कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए हैं| वही योगी सरकार ने यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी पास किया हैl मोटरयान नियमावली में संशोधन करके यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है| अब मोटरसाइकिल में मोबाइल नंबर की तरह संशोधन किया जा सकेगा| नई नियमावली के अनुसार बाइक चलाने वाले को अब ₹1000 का चालान भरना पड़ेगा|

वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली 1998 के नियमों में संशोधन किया गया है| वही मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 200 की नियमों के उल्लंघन में जुर्माना राशि बढ़ाकर ₹1000 कर दी गई है|

 

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