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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भरना पड़ेगा  10 हजार जुर्माना, मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पास

देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब अहम कदम उठाया है | अब रोड पर शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर आपको नये मोटर वाहन विधेयक के अनुसार ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ेगा | 
वहीं नये मोटर वाहन विधेयक  के अनुसार अगर अब किसी नाबालिक ने यातायात नियमों को तोड़ा तो उसके अभिभावकों को ₹25000 जुर्माना भरना पड़ेगा इसके साथ उनके लिए 3 साल तक के लिए कैद का भी प्रावधान किया गया है | अब यातायात कानून तोड़ने वालों को पहले की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा जुर्माना भरना होगा |

किस ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर कितना जुर्मानामोटर वाहन विधेयक 2019 के अनुसार

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000 का जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 का जुर्माना
  • वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर ₹5000 का जुर्माना
  • तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1000 से ₹2000 का जुर्माना
  • नाबालिक के गाड़ी चलाने अभिभावक को 25000 का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है |
  • (स्टंट) ख़तरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 का जुर्माना
  • सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर ₹1000 का जुर्माना
  • बिना परमिट के वाहन चलाने पर ₹10000 का जुर्माना
  • टू व्हीलर और ओवरलोडिंग पर ₹2000 का जुर्मान साथ में 3 महीने तक लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान
  • आपातकालीन (इमरजेंसी) वाहन को रास्ता न देने पर ₹10000 का जुर्माना
  • ट्रैफिक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर ₹2000 का जुर्माना
  • रेड सिग्नल तोड़ने पर ₹5000 का जुर्माना और 1 साल तक की जेल का प्रावधान
  • हिट एंड रन केस में सरकार द्वारा पीड़ित को ₹200000 की आर्थिक सहायता का प्रावधान



ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया |
इस विधेयक में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने वाले को विशेष संरक्षण दिया जाएगा | जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाए |

 मोटर व्हीकल  संशोधन बिल 2019 राज्यसभा से पास हो गया है। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी (सिगनेचर) के बाद कानून का रूप ले लेगा |

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