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बाबरी विध्वंस केस- कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर, सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिली

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 6 दिसंबर 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है,
बता दे कि आज लखनऊ में विशेष अदालत के सामने कल्याण सिंह पेश हुए कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत दी गई है। बता दे कि बाबरी विध्वंस के के मामले में उन पर 149 समेत कई धाराएं जिनमें 153a, 153b, 295, 295a व 505 आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट की धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। इस मामले में उनके साथ बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी है । बाद में कल्याण सिंह पर 149 के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया क्योंकि कल्याण से घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । 6 जून 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद उठाया गया उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वह बाबरी मस्जिद के ढांचे को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन उनके इस आश्वासन के बावजूद कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया था इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने  सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। आज से लगभग 5 साल पहले कल्याण सिंह को जब राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया उस समय उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत पेशी में छूट मिली थी।