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सिद्धार्थनगर- दुष्कर्म के आरोपी को 5 दिनों के ट्रायल के बाद, उम्र कैद की सजा

देश में  महिलाओं के प्रति हो रहे बढ़ते अपराध के मामलों के बीच सिद्धार्थनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिसाल पेश करने वाला फैसला आया है
16 अक्टूबर को नाबालिग बालिका के साथ उसके पिता द्वारा रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए पूरी प्रक्रिया को 5 दिनों की सुनवाई में पूर्ण कर पीड़िता को तुरंत न्याय देते हुए आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई, इस तुरंत न्याय से पीड़िता का परिवार खुश दिखा।

क्या है पूरा मामला
 बता दे कि यह पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना इलाके का है, जहां एक नाबालिक लड़की की मां, बेटी को घर में छोड़ रिश्तेदारी में गई हुई थी इसी समय उसके पिता ने मौका पाकर 16 अक्टूबर की रात नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जब पीड़िता की मां घर आयी तो पीड़िता ने मां को पूरी कहानी बताई मां ने इस मामले में मिश्रौलिया थाने में एफ आई आर दर्ज कराया, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई हुई। वकील पवन कुमार पाठक के मुताबिक 18 नवंबर को हमें चार्ज सीट की कॉपी मिली और इस पूरे मामले की सुनवाई की तारीख अगले दिन की दी गई जिसके बाद  पूरे मामले की सुनवाई के बाद गवाही पुरी कर पांचवें दिन आरोपी पिता को पूरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई ।
इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 दिन के ट्रायल में पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई जो की एक मिसाल है।