उत्तर प्रदेश रामपुर से सपा के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के जरिए गलत उम्र बता कर चुनाव लड़ने के आरोप में दोषी पाते हुए स्वार सीट से उनकी विधायक की को रद्द कर दिया है।
बता दे कि अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज कराई थी उनका आरोप था कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला 25 वर्ष के नहीं थे, अब्दुल्लाह पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप के मामले में 27 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे फैसले को आज न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया है।
बता दे आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम 2017 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ कर मोदी लहर के बावजूद बीजेपी की उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी से 50000 मतों से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर पर रहे थे।