नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देखती हुई जांच के पैसे ना लेने की का आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेट लैबं में कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, हम इस मामले पर आदेश पारित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में निजी लैब को जांच के लिए 4500 रुपए तक लेने की इजाजत देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्रोना पर डॉक्टर स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोग योद्धा है इनकी सुरक्षा जरूरी है। जवाब में सरकार ने पक्ष रखा पीपीई किट का तेजी से इंतजाम किया जा रहा है इस वायरस से प्रभावित लोग किसी अन्य को प्रभावित ना करें, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है वहीं डाक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात गलत है।
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