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69000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आज ही शुरू हुई थी काउंसलिंग प्रक्रिया

69000 शिक्षक भर्ती मामला फिर अधर में लटकता हुआ दिख रहा है अब आंसर सीट को लेकर हुऐ विवाद के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस आलोक माथुर के आदेश के बाद फिर हाल शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है, बता दे शिक्षक भर्ती मामले में आंसर सीट को लेकर विवाद हुआ था सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल स्टे लगाने का आदेश दिया है।

परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित वर्णमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था जिसमें 1, 2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एक दर्जन से ज्यादा प्रश्न के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से ज्यादा याचिका दाखिल की थी वरिष्ठ अधिवक्ता परिहार के मुताबिक आपत्ती दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है जिसके बाद शिकायतें यूजीसी के पास भेजी जाएंगी, जिसका एक कमेटी बनाकर निस्तारण करना होगा, अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी सुनिश्चित की गई है।

हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने कोर्ट नम्बर 26 में केस नंबर 8063/2020, अमिता त्रिपाठी व अन्य पर आदेश देते हुए भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। UGC के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। बाकी डिटेल ऑर्डर आने पर बाकी कार्यवाही पूरी की जाएंगी।