राजधानी लखनऊ के सहादतगंज से तीन तलाक के बाद दहेज और जेठ के साथ हलाला कराने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू की मामले की जानकारी तब हुई जब गर्भवती तीन तलाक से पीड़ित रोती बिलखती अपने घर पहुंची उसके बाद उसने आपबीती अपने परिजनों को बतायी तो रिश्तेदारों ने मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की। लेकिन ससुराल पक्ष ने 500,000 के अतिरिक्त अपने ही जेत्ठ के साथ हलाला की शर्त रख दी।



 

भारत में तीन तलाक और हलाला गैरकानूनी होने की वजह से पीड़ित महिला ने लखनऊ के सहादत गंज कोतवाली में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू शुरू कर दी है बता दे पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 2019 में सुफियान और बाबर के साथ हुई थी उसके पिता कि पहले ही मौत हो चुकी है मायके में उसकी मां थी अपनी हैसियत के हिसाब में दहेज दिया था लेकिन उस दहेज से लड़के पक्ष वाले खुश नहीं थे लगातार 5 लाख की डिमांड करते विरोध करने पर मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते 22 अप्रैल को सोहर सोफिया ने तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया जब वह मायके पहुंची और अपनी मां को पूरी कहानी बताइए इसके बाद पीड़िता की मां ने विवाद सुलझाने की कोशिश करते हो ससुराल पक्ष की मांग पर ₹500000 देने पर राजी हो गई तो ससुराल वालों ने अपने जेठ के साथ हलाला करने का दबाव बनाया जिस पर पीड़िता ने सहादतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। मामले पर तहरीर के मुताबिक सुफियान उसके पिता महबूब व परिवार की दो महिलाओं पर आईपीसी की धारा 498a 323 वा 504 506 तीन बटे चार डीपी एक्ट दहेज प्रथा अधिनियम तीन बटे चार मुस्लिम विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत दहेज प्रताड़ना मारपीट धमकी देने में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।