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अयोध्या मामले पर ना लिखें भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज, पोस्टर, सरकारी रोक के बाद पुलिस कर रही है निगरानी, सर्कुलर जारी

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा अगर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कठिनाई पैदा होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्जकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या जमीनी विवाद में फैसला आने में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन इस मामले को लेकर संप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, अयोध्या के जिला अधिकारी अनूप कुमार झा ने किसी भी प्रकार का संप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े इसलिए भड़काऊ सोशल मीडिया मैसेज और पोस्ट पर रोक लगा दी है। इसी के साथ किसी भी प्रकार के विवादित पोस्टर भड़काऊ भाषण, धार्मिक जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। यानी साफ है कि कोई भी व्यक्ति अगर राम मंदिर या बाबरी मस्जिद से जुड़ा किसी भी प्रकार का विवादित सोशल मीडिया पर पोस्ट या शेयर करेगा तो उस पर संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी

 डीएम का कहना है कि संप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 28 दिसंबर तक यह रोक लगाई गई है।

दरअसल अयोध्या विवादित मामले का फैसला आने के बाद सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना के मद्देनजर  प्रशासन ने विवादित जमीन से जुड़े भड़काऊ बयानों, पोस्टर व मैसेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही अयोध्या प्रशासन ने जिले में हर तरह के सोशल मीडिया पर होने वाले धार्मिक कमेंट पर एडवाइजरी जारी की है प्रशासन का कहना है कि कोई भी संप्रदायिक कमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर वह चाहे जिस माध्यम से ही क्यों ना हो ऐसे कमेंट पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 धारा 144 लागू सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक

अयोध्या में धारा 144 लागू रहेगी इसे तोड़ने वालों पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, 28 दिसंबर तक अयोध्या में किसी भी प्रकार के राजनीतिक सर्वजनिक, धार्मिक, वॉल पेंटिंग व जुलूस आदि पर रोक रहेगी।

वहीं मीडिया के लिए भी सर्कुलर जारी किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी डिबेट आयोजित नहीं की जा सकेगी। 

जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऊपर अधिकारियों की एक टीम कड़ी निगरानी रख रही है वह डीजीपी ने साफ कर दिया है किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उस पर राष्ट्र सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
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