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उन्नाव गैंगरेप केस फैसला सुरक्षित, 16 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा सेंगर को सजा

भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक  नाबालिग युवती को अगवा कर गैंगरेप के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है बता दे कि इस मामले का फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जा सकता है, इस केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व शशि सिंह पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। शशि सिंह पर आरोप है कि वह पीड़िता को कुलदीप सिंह सेंगर के पास लेकर गई थी।  इस पूरे प्रकरण में पांच अलग-अलग एफ आई आर दर्ज है।
इस पूरे प्रकरण में पांचवी और आखरी f.i.r. पीड़िता की कार एक्सीडेंट से जुड़ी है जिसमें पीड़िता के परिवार की एक महिला (चाची की) जान चली गई व  पीड़िता बुरी तरह से जख्मी हो गई है।
उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में नाबालिग युवती को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी कई आरोप हैं । फिलहाल सेंगर इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। वही पीड़िता का परिवार भी एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है।

पीड़िता के एक्सीडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में चल रही है, शीर्ष अदालत ने अगस्त महीने में निचली अदालत को 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण दुष्कर्म और हत्या की कोशिश समेत पांच मामले दर्ज है। वकील के मुताबिक अदालत ने अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 100 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए थे।