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सैकड़ों करोड़ की सरकारी जमीन हथियाने के मामले में 1958 व 1982 के दो तहसीलदारों पर होगी एफ आई आर दर्ज

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मंसूरी एरिया में 200 करोड रुपए की जमीन को हथियाने के मामले में डीएम अजय शंकर पांडे ने 1958 व 1972 के आदेश दिए हैं।
एनबीटी में छपी खबर के मुताबिक डीएम अजय शंकर पडेण्य ने  सदर तहसील की ग्राम मंसूरी की 679 खसरा नंबर की 4.438 हेक्टेयर ऊसर जमीन को हथियाने के लिए पहले आबादी में बदल दिया फिर उस पर कुछ समय पहले से कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के डीएम ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश देने के साथ ही जांच के आधार पर उस समय के तत्कालीन तहसीलदारों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं।
एसडीएम प्रशासन ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि वर्ष 1958 में तत्कालीन तहसीलदार तहसीलदार ने ऊसर की भूमि को गलत तरीके से आबादी में दर्ज किया था उसके बाद 1972 के तहसीलदार ने लगभग 3:30 हेक्टेयर जमीन को मार्केट क्रिकेट द्वारा श्रीराम इंडस्ट्री के पक्ष में बेच दिया फिर उसी जमीन को 1987 में वहां के तहसीलदार ने श्रीराम इंडस्ट्री के पक्ष में दाखिल खारिज कर दिया था, गेम के मुताबिक उस समय के तत्कालीन तहसीलदार जिसने उस जमीन को आबादी बनाया और उस तहसीलदार जिसने उस जमीन के दाखिल खारिज के आदेश पारित किए इन दोनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिया है।

(क्रेडिट एनबीटी)