लखनऊ- योगी कैबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश में गों वंश की सुरक्षा हेतु गोवध रोकथाम के लिए संशोधन अधिनियम 2020 पर मुहर लगा दी है
जिसके तहत अब गाय हत्या करने वाले को 10 साल की सजा व 500000 तक का जुर्माना व उसके अंग को भंग करने वाले व्यक्ति 1 से लेकर 7 साल की सजा व एक लाख रुपए से लेकर ₹300000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है
वहीं गाय की हत्या करने वाले को 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल के साथ ₹500000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।