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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को दिया आदेश, प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके घर भेजने का सरकार करे इंतजाम

प्रवासी मजदूरों को लेकर राहत भरी खबर है मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा है कि 15 दिनों के भीतर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सरकार इंतजाम करें साथ ही कोर्ट ने लॉक डाऊन का उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों के ऊपर आपदा प्रबंधन 2005 के तहत दर्ज मामलों पर विचार किए जाने का सुझाव दिया है

जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य की सरकारों ने इन प्रवासी मजदूरों की पहचान संबंधी लिस्ट को तैयार कर लिया हैं जिसके बाद मजदूरों के लिए योजना रोजगार संबंधी सभी तैयारी कर उन्हें पंजीकरण के साथ ही गांव ब्लॉक स्तर पर पंजीकृत कर रोजगार देने संबंधित जानकारी दी जाएगी, बता दे लॉक डाउन कोविड-19 वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर ही पड़ा जिसके चलते बेरोजगार हो दाने दाने के लिए मोहताज होने लगे जिसके फल स्वरुप परेशान हो कामगार फैक्ट्री कंपनी छोड़कर अपने पैतृक गांव की ओर जिस तरह साधन मिला या पैदल या भूखे प्यासे लगातार लौट रहे हैं।