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बसपा सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, 4 साल की सजा 100000 का जुर्माना, कस्टडी में लिए गए, जाएगी संसद की सदस्यता ?

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की डॉन बसपा के मौजूद सांसद अफजाल अंसारी 2007 में लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी करार दिए गए हैं जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाते हुए 100000 का जुर्माना लगाया है। जमानत पर चल रहे|

                (Afzal Ansari file photo)

 अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। बता दे 9 नवंबर 2005 में अंसारी बंधुओं के गण गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट जीत कर आए तत्कालीन  बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के अतिरिक्त उनके बहनोई एजाजुल हक पर मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज दोपहर 1:00 बजे मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 500000 का जुर्माना चुकाने की सजा दी गई है जबकि अंसारी बंधु के बहनोई एजाजुल हक का निधन हो चुका है। 

क्या है पूरा मामला


गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 से वर्ष 2002 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा था लेकिन उनके दबदबे को चुनौती देते हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी बंधुओं के विजय रथ को रोक कर सीट पर 8000 मतों से जीत दर्ज की। यही से बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी परिवार के बीच दुश्मनी की न्यू पड़ती है चुनाव जीतने के करीब 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के बाद बिना बुलेटप्रूफ गाड़ी के वापस लौट रहे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को भावंरकोल बसनिया चट्टी पुलिया के पास उनकी गाड़ी के सामने एक कारा कर खड़ी हो जाती है 

बीजेपी विधायक और उनके 7 साथी जब तक पूरे मामले को समझ पाते तब तक उन पर चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ 500 राउंड एके-47 से फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद गोलियों से छलनी 7 लाशें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक के शरीर में कुल 67 गोली मिली थी। इस कांड के बाद पूरा पूर्वांचल भीषण आगजनी और दंगे की चपेट में आ गया बीजेपी विधायक की दिनदहाड़े हत्या के बाद पूरे पूर्वांचल में आगजनी शुरू हो गई थी। 

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