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चुनाव आयोग ने मतदान के समय में बदलाव से इनकार किया

चुनाव आयोग ने रमज़ान के दिनों में मतदान के  समय में किसी बदलाव से इनकार किया है.

सुप्रीम कोर्ट में जनहित में कहा गया था  कि भीषण गर्मी और रमज़ान के उपवास को देखते हुए मतदान सुबह सात बजे के बजाए सुबह पांच बजे से कराना चाहिए ताकि लोगों को कम मुश्किलें आएं.

सीजेआई न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिछले गुरुवार  गेंद चुनाव आयोग के पाले में  डालकर फैसला लेने को  कहा था. लेकिन चुनाव आयोग ने बाकी  तीन चरणों में फेरबदल से इनकार किया है

चुनाव आयोग के अनुसार कोशिश की गई थी कि चुनाव शुक्रवार को नहीं पड़े लेकिन समय सीमा में बदलाव करना संभव नहीं है.

2 चरणों के दौरान रमजान के कारण मतदान प्रातः 7:00 बजे के बजाय 5:00 बजे सुबह करने की मांग को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है   रमजान 7 मई दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और इसमें  छठे चरण का मतदान 12 मई को और सातवें चरण का मतदान 19 मई को होना है




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